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‘नो हेलमेट नो फ्यूल’, दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी

कानपुर नगर। दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा वर्ना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और चालान भी होगा। कानपुर में सड़क सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के बीच, जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाया है। उन्होंने एक नया आदेश जारी कर 26 जनवरी से इस नियम को कड़ाई से चालू करने का आदेश दिया है।उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट दो पहिया चालकों को फ्यूल नहीं देने को कहा। साथ ही उन्हें हेलमेट के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर कैमरे भी सुचारू रूप से चालू रहें। पेट्रोल पंप संचालक इसकी रिपोर्ट भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चालक और सहयात्री दोनों को हेलमेट पहनना होगा वर्ना चालान भी होगा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को 50 फीसदी से ज्यादा घटाने का लक्ष्य है।

जानकारी के अनुसार जिले में करीब 13 लाख दो पहिया वाहन हैं। वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन दो के औसत से मौत हुई । अन्य जिलों की भी यही स्थिति होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट के नियम को कड़ा करने को निर्देशित किया है।

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