Breaking News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ाए

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अपने व प्रदेश के जिला न्यायालयों सहित सभी अधीनस्थ अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों और सभी न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही अग्रिम जमानत व जमानत के जो आदेश समाप्त हो रहे हैं, उन्हें भी 31 मई तक जारी रहने के निर्देश दिए हैं।
यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने पांच जनवरी 2021 को निस्तारित हो चुकी स्वतः कायम जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए जारी किया है। खंडपीठ ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 व 227, सीआरपीसी की धारा 482 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभागों आदि के बेदखली, खाली कराने के आदेशों व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भी 31 मई तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी को परेशानी हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा।

About rionews24

Check Also

उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन ने डॉ. प्रवीण कटियार को फेलोशिप प्रदान की

कानपुर। उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन ने शनिवार को 23वीं वार्षिक कांफ्रेंस, यूपीडीएकान 2024, गाजियाबाद, की …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *