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बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को फांसी की सजा

नई दिल्ली। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिए गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निवासी आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध शहजाद अहमद की अपील दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। एनकाउंटर के दौरान आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आरिज खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।

बाटला हाउस एनकाउंटर समेत लखनऊ व अन्य कई बड़े शहरों में हुए बम धमकों में आरोपी आरिज उर्फ जुनैद पर फैसले के बाद उसके गांव व शहर में स्थित घर पर सन्नाटा पसर गया है। परिवार के लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आरिज मूल रूप से आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का निवासी है। शहर के कोट-बाजबहादुर मोहल्ले में भी उसका घर है, जहां उसके चाचा परिवार के साथ रहते हैं।

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