नई दिल्ली। बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की आय को आयकर के दायरे से बाहर करने की घोषणा की है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य मदों में कई तरह के छूट का प्रावधान था। नई टैक्स रिजीम में ये लाभ नहीं दिए जाते थे। इस बार नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद लोगों में इस बात पर चर्चा होने लगी है कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में कौन सा सिस्टम करदाताओं के लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं दोनों टैक्स रिजीम के तहत कितनी राशि पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा।
नई टैक्स प्रणाली के तहत भी वित्त मंत्री ने 52250 रुपये के टैक्स डिडक्शन की घोषणा की है। अगर आपकी आमदनी सात लाख रुपये सालाना है नई टैक्स प्रणाली के तहत उसे 52250 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसे में उसकी आमदनी 7 लाख रुपये से कम हो जाएगी। सात लाख रुपये की आमदनी को सरकार ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की आमदनी 752250 रुपये तक है तो करदाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नई टैक्स प्रणाली में करदाता की आमदनी अगर 10 लाख रुपये सालाना है तो 52250 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आयकर की गणना 9,47,500 रुपये पर की जाएगी। करदाता को निम्न रूप से आयकर देय होगा।