Breaking News

मृतक आश्रित कोटे से विवाहित पुत्रियां भी अब पा सकेगी नौकरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए कल मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रितयां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी संबंधी होंगी।

About rionews24

Check Also

आईआईटी कानपुर ने 5जी एंटीना प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी का किया आयोजन

कानपुर नगर। दूरसंचार में नवाचार में अग्रणी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आईआईटी कानपुर) ने ‘5जी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *