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केंद्र सरकार द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए दिए गए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से हुई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए कार्यालय आदेश (ओ.एम.) के अनुसार, सभी सचिवों को व्यक्तिगत रूप से सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले की निगरानी करने और दावा एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सचिव द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी भी मनोनीत किए जाएंगे, जिसका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ताकि देरी होने की स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य उससे संपर्क स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों की स्थिति मासिक आधार पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सौंपेगा।

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